कृषि भूमि में कालोनी बनाने पर कलेक्टर, एसडीएम और टीएनसी के डायरेक्टर को नोटिस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर से लगे ग्राम डोमा व आसपास अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर के कलेक्टर, एसडीएम और टाउन एंड एंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि मामले को लेकर याचिकाकर्ता अरविंद सिंह ने वकील बकररुद्दीन खान के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है की ग्राम डोमा व आसपास की ग्राम पंचायतें रायपुर शहर से लगी हुई है। यहां कृषि योग्य जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कालोनियां डेवलप की जा रही है।

प्रावधान के अनुसार नई कॉलोनी विकसित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेनी जरूरी होती है। पर यहां इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गयी है और कृषि भूमि पर कालोनी बनाई जा रही है।

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